|| सर्व विजयी हिन्दू पुत्र राष्ट्रधर्म आराधना ||
मॉल और शोरूम में ध्वज व चित्र लग सकता है तो ठेला पर ध्वज और चित्र क्यों नहीं-हिन्दू पुत्र

30-04-2020

मॉल और शोरूम में ध्वज व चित्र लग सकता है तो ठेला पर ध्वज और चित्र क्यों नहीं-हिन्दू पुत्र

दुकान पर भगवा झंडा लगाने पर कार्रवाई, ऑपइंडिया के सवाल पर sho ने कहा- गूगल सर्च करें झारखंड के बाद अब बिहार के नालंदा में फल, सब्जी और किराने की दुकान पर भगवा झंडा लगाने को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। यहाँ पर बजरंग दल के दो सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने स्थानीय हिंदुओं से आग्रह किया था कि वे अपनी जरूरत की वस्तुएँ जैसे फल, सब्जी, राशन इत्यादि हिंदुओं की दुकान से ही खरीदें। मामले पर कार्रवाई बिहारशरीफ प्रखण्ड विकास अधिकारी राजीव रंजन की शिकायत पर हुई। स्वराज्य की पत्रकार स्वाति गोयल शर्मा ने इस fir की कॉपी ट्विटर पर शेयर की है। इसके मुताबिक बजरंग दल नालंदा के सदस्य कुन्दन कुमार और धीरज कुमार के साथ ही 5 अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। इन पर आईपीसी की धारा 147, 149, 188, 153 (a) और 295 (a) के तहत कार्रवाई की गई है। जब इस बाबत ऑपइंडिया ने लहेरी पुलिस स्टेशन के sho रंजीत राय से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने मीडिया को कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, “आप जाकर गूगल पर सर्च कीजिए। हम आपसे फोन पर बात नहीं करेंगे।” दरअसल हमने ये जानने की कोशिश की थी कि 295 (a) क्यों लगाया गया है? 295 (a) की धारा तभी लगाई जाती है, जब किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाई जाती है। मगर यहाँ पर तो किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुँचाया गया था और ना ही अपमान किया गया था।



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